
बैंकों के नौ हजार करोड़ से अधिक के कर्जदार विजय माल्या को विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश के तहत नोटिस जारी किया। उसे 27 अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया गया है। इसके लिए 22 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट से अपील की थी। नए अध्यादेश के तहत कार्रवाई का यह पहला मामला है। अगर माल्या कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी मान लिया जाएगा और ईडी उसकी संपत्तियों पर कार्रवाई कर सकेगा।
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